झारखंड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को मिलेगी सीधी नौकरी, आंदोलनकारियों के परिजनों को 5% आरक्षण

 

रांची। झारखंड अलग राज्य के लिए मुहिम चलाने वाले आंदोलनकारियों के लिये अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके वास्ते सरकारी नौकरी और पेंशन देने का इरादा तय किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी मंशा 25 फरवरी को कैबिनेट बैठक में दिखा दी थी। इस दौरान अहम घोषणा भी की गयी थी। आंदोलनकारियों की पहचान करने को रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने की बात हुई थी। अब सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। पुनर्गठित आयोग सरकार के आदेश जारी करने की तिथि से लागू होगा। सरकार के अनुसार झारखंड आंदोलनकारी को चिह्नित करने के लिये राज्य में पूर्व से झारखंड वनांचल चिह्नितीकरण आयोग था। अब इसमें से वनांचल शब्द हटा दिया जायेगा। अब यह आयोग आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के अलावा उन्हें सम्मान देने, सुविधा लाभ देने के मकसद से काम करेगा। फैसले के मुताबिक जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को भी सम्मान पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। जो आंदोलनकारी जेल में 6 माह से अधिक समय गुजार चुके हैं, उन्हें सरकार हर महीने 7000 रुपये सम्मान पेंशन देगी। आंदोलनकारी की मृत्यु हो जाने पर यह लाभ उसके एक आश्रित को मिलेगा। सरकार के मुताबिक रिटायर्ड आइएस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल एक साल का होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पहचान की जायेगी। हालांकि आश्रितों की पहचान के संबंध में अंतिम निर्णय गृह विभाग (झारखंड) का होगा। पुलिस फायरिंग या जेल में मरे या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती दी जायेगी। तीसरी व चतुर्थवर्गीय पदों के लिये यह भर्ती होगी। इसके लिये सरकार 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था तय करेगी। इसका लाभ आंदोलनकारी परिवार को जीवन में एक बार ही मिलेगा। जेल गये आंदोलनकारियों को उनके जीवन काल व मृत्यु होने पर एक आश्रित को सम्मान पेंशन सरकार द्वारा दी जायेगी। जेल में 3 माह से कम रहने वाले आंदोलनकारियों या उनके एक आश्रित को 3500 रुपये प्रतिमाह, 3 से 6 माह वालों या उनके आश्रित को 5000 रुपये और 6 माह से अधिक की स्थिति में 7000 रुपये प्रतिमाह राशि दी जायेगी।

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