अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगे नगर निकाय

 

रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों को तोहफा देते हुए मकान किराया भत्ता में 9 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी। बढ़ा हुआ एचआर 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। कैबिनेट ने छठा वेतनमान पाने वाले अपुनरीक्षित कर्मियों का महंगाई भत्ता 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत कर दिया है। इसका लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी समान रूप से मिलेगा। यह निर्णय भी एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। बैठक में कैबिनेट से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को लागू करने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में नगर निकाय अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और वित्त तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स के संबंधित निर्देश को लागू किया जायेगा। इसके तहत अब वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स की जगह सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी की गणना कर टैक्स लिया जायेगा। नगरपालिका के नये संशोधन में सरकार के पास मेयर और अध्यक्ष परिषद को हटाने की शक्ति है। अगर कोई मेयर या निकाय अध्यक्ष लगातार बिना पर्याप्त कारणों के तीन बैठकों में गैरमौजूद रहा तो उसे सरकार हटा सकती है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अक्षम या कदाचार और आपराधिक मामले में अभियुक्त होने पर अगर मेयर या अध्यक्ष 6 महीने से ज्यादा फरार हों तो उन्हें शोकॉज के बाद सरकार पद से हटा सकती है। हटाये गये मेयर और अध्यक्ष अपने बचे हुए कार्यकाल में दोबारा अध्यक्ष के रूप में फिर निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। कैबिनेट ने दलगत आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नगर विकास विभाग का कहना है कि नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत मेयर, डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन दलीय आधार पर हो रहा है। लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन का आधार स्थानीय होना चाहिए। पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया गया। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गयी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार किया गया है, अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जायेगीण् पहले प्रॉपर्टी टैक्स वार्षिक किराया मूल्य के अनुसार तय किया जाता था। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी को मंजूरी दी गयी। रांची के बिजूपाड़ा के बरहे मौजा में फार्मास्यूटिकल फॉर्म की आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 34।94 करोड़ की योजना में राज्यांश के 13।47 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी गयी। झारखंड खिलाड़ी सीधी भर्ती योजना में नियमों को शिथिल कर भाग्यवाती चानू को समूह ख में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। भाग्यवती चानू के लिए शैक्षणिक व आयु दोनों वर्गों में नियमों को क्षान्त किया गया। सिद्धो-कान्हू वनोपज सहकारी लिमिटेड का गठन राज्य और जिला स्तर पर किया जायेगा। राज्य में ओपेन विवि स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संविदा आधारित नियुक्ति की नियमावली मंजूर कर ली गयी है। राज्य की जेलों में पदस्थापित प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2006 की तिथि से लागू होगा। आंगनबाड़ी में बच्चों पर अब छह दिन मिलेगा अंडा। दुमका में गोड्डा-रामगढ़-भुइयांजोरी-30 किमी के लिए 39 करोड़, अनगड़ा-हुंडरू पथ-21 किमी के लिए 29 करोड़, नौनिहाट से बासुकीनाथ रोड -28 किमी के लिए 27।46 करोड़ और डालटनगंज-लेस्लीगंज-पांकी रोड के लिए 31 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए मिलनेवाले भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आॅडिट रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।

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