सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि पहली अप्रैल से देशभर में श्रम कानून के नये नियम लागू कर दिये जायेंगे। केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर आॅफिसर नियुक्त करने के नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल जारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 में इस बारे में खास प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लागू किया जा सकता है। सरकार प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान पर रखते हुए यह भी नियम लागू करेगी कि अगर कंपनी उन्हें साइट पर ले जा रही है और काम खत्म होने पर वो घर लौट रहे हैं, तो उन्हें यात्रा भत्ता देना भी जरूरी होगा। ओवरटाइम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के हिसाब से कामकाजी घंटों के बाद अगर कामगार से 15 मिनट भी ज्यादा काम कराया गया तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा। पहले यह दायरा आधा घंटा हुआ करता था। कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हो या फिर स्थायी उस पर लगातार लगातार पांच घंटे से ज्यादा काम का दबाव नहीं बनाए जाने के भी प्रावधान तय किए गए हैं। कंपनी के लिए उसे हर पांच घंटे में आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी किया जाएगा। साथ ही ब्रेक का यह समय भी कामकाजी घंटों में ही जोड़ा जाएगा।
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