रांची। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा का कट आफ डेट घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। सरकार ने जो तय किया है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके पहले हुई सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका प्रणय कुमार राय और प्रविण कुजूर ने दायर की थी। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने दलील दी। याचिका में कहा गया था कि साल 2020 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उम्र का कट आफ डेट 2011 रखा गया था। एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें उम्र की कट आफ डेट एक अगस्त 2016 तय की गयी। ऐसे मे बहुत से उम्मीदवार परीक्षा से वंचित हो जायेंगे।
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