टीम एबीएन, रांची। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान मामले में दिये गये आदेश के बाद शहरी निकायों ने सूचना जारी कर लोगों से आदेश का पालन करने के लिए कहा है। इसके तहत, लोगों को अपना पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गयी है।
झारखंड में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। इसके तहत गढ़वा नगर परिषद ने आम सूचना जारी करते हुए लोगों से तय समय में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। राज्य के अन्य नगर निकाय भी इसी तरह की सूचना जारी करने की तैयारी में हैं। नगर निकायों ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के पालतू जानवर रखने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये जबकि कमर्शियल और ब्रीडिंग के उद्देश्य से पालतू जानवर रखने वालों के लिए 1000 फीस रुपये निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र और पालतू पशु का फोटो अनिवार्य रूप से देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती आवारा कुत्तों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने राज्यों को आदेश दिया है कि इंस्टीट्यूशनल साइट्स से आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया तेज की जाए।
कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया। रांची नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों का पंजीकरण बेहद कम है। निगम के अनुसार, क्षेत्र में लगभग 25 हजार पालतू कुत्ते हैं, लेकिन केवल एक हजार का ही पंजीकरण हुआ है। 2017 के सर्वे में क्षेत्र में करीब 1.25 लाख कुत्ते पाये गये थे, जबकि 2012 की गणना में यह संख्या 1 लाख 37 हजार से अधिक थी। निगम ने अगस्त 2025 तक 1।33 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी की।
यह अभियान एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत चलाया गया था। पिछले दो सालों में कुल 4166 डॉग्स को एंटी-रेबीज टीका लगाया गया है। पशुपालन विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने और टीकाकरण सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं।
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