झारखंड : नहीं जमा किये चालान, तो छिन जायेगा वाहन..

 

  • ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों के वाहन किये जायेंगे सीज

टीम एबीएन, रांची। अब रांची में आटोमैटिक कैमरे की मदद से ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं। नतीजा बेपरवाह और बेखबर वाहन चालकों के घरों पर धड़ाधड़ चालान पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तेजी से चालान काटे जा रहे हैं उस औसत में जुमार्ने की राशि जमा नहीं हो रही है। लेकिन रांची ट्रैफिक पुलिस पूरी कड़ाई से जुर्माना राशि वसूल रही है।

रांची ट्रैफिक पुलिस जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे चालकों के वाहन को पुलिस अब सीज करेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से तैयार शुरू कर दी गयी है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे वाहन चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा है।

पहले चरण में वाहन चालकों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए पोस्ट के माध्यम से रिमाइंडर भेजा जा रहा है। इस दौरान चालकों को जुर्माना जमा करने के लिए एक समय दिया जा रहा। लेकिन निर्धारित समय में चालक अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा करते हैं तो उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए डीटीओ सूची भेजी जायेगी।

रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर वाहन सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उसे तुरंत पकड़कर सीज कर देगी। सीज वाहन को छुड़ाने के लिए चालक को न्यायालय की शरण में जाना होगा। न्यायालय की अनुमति के बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। साथ ही सीज वाहन को छोड़ा जायेगा।

रांची ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े के अनुसार शहर में यातायात नियम का उल्लंघन कर जुमार्ने की राशि जमा नहीं की जा रही है। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों की संख्या 32 हजार तक पहुंच चुकी है। ट्रैफिक पुलिस डेटा तैयार होने के बाद पुलिस की ओर से वाहन चालकों पर एक्शन लिया जायेगा।

इस संबंध में रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि बाइक या कार खरीद के वक्त जिस मोबाइल नंबर को चालक ने अंकित कराया था। कई लोगों ने उस मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है और दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं। ऐसे चालकों की संख्या दो हजार से ज्यादा है। ऐसे चालकों के मोबाइल पर चालान नहीं जा पा रहा है। उन चालकों तक जुर्माने का नोटिस घर पर भेजने के लिए डीटीओ को जिम्मेवारी दी गयी है। इसके लिए सूची भी डीटीओ को सौंपी गयी है।

डीटीओ कार्यालय से आग्रह किया गया है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर संबंधित वाहन मालिक के घर तक नोटिस भेजें और जुर्माने के बारे में चालक को जानकारी दें। निर्धारित समय तक अगर वह राशि जमा नहीं करते हैं तो ऐसे चालकों के वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर को रद्द किया जाये।

Newsletter

Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.

We do not share your information.

Tranding

abnnews24

सच तो सामने आकर रहेगा

टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।

© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse