टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रांची की निचली अदालत में दर्ज शिकायतवाद व संज्ञान आदेश को चुनौती देनेवाली क्रिमिनल रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले के प्रतिवादी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही धौनी को जवाब दायर करने को कहा।
प्रार्थी मिहिर दिवाकर की ओर से अधिवक्ता अवनीश शेखर ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट प्रालि के निदेशक मिहिर दिवाकर व उनकी पत्नी सौम्या दास पर 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दायर किया है।
उसकी सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ संज्ञान आदेश पारित किया है। अधिवक्ता शेखर ने शिकायतवाद व संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मिहिर दिवाकर व अन्य ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है।
उन्होंने दर्ज शिकायतवाद व निचली अदालत द्वारा 20 मार्च को मामले में आरोपी मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ लिये गये संज्ञान आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने आरोपी मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या दास व उनकी कंपनी अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी किया था।
Subscribe to our website and get the latest updates straight to your inbox.
टीम एबीएन न्यूज़ २४ अपने सभी प्रेरणाश्रोतों का अभिनन्दन करता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद।
© www.abnnews24.com. All Rights Reserved. Designed by Inhouse