एबीएन डेस्क। अगर नहीं लिया है दोनों डोज तो भरना होगा इतना जुर्माना… ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कोरोना के खिलाफ नियमों को लेकर भी सख्ती की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य करने के साथ सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा रात्रि में 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित रहेंगा।शुक्रवार को चंडीगढ़ में कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन के केस रोकने के लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने पर फोकस किया जाना चाहिए। साथ ही वैक्सीनेशन पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सभी लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना मामलों से निपटने के लिए अपनी सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी प्रबंधों में कोई कमी है तो उसे तुरंत दूर करते हुए जरूरी प्रबंध सुनिश्चित बनाए जाएं। हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर पहले ही 1 जनवरी 2022 से सख्ती करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को ही एक जनवरी 2022 से सरकारी दफ्तरों में प्रवेश मिलेगा। ट्रेनों और रोडवेज बसों में सफर के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। सरकारी बैंकों, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस, मॉल, सिनेमाघरों में भी उन लोगों की एंट्री बैन रहेगी जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यहां अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को बताया कि 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर दोनों वैक्सीन लेने पर ही लोगों को एंट्री दी जाएगी।
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