एबीएन सेंट्रल डेस्क। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अपने सदस्यों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक है जरूरत के समय आंशिक निकासी की सुविधा। सदस्य अपने पीएफ खाते में जमा राशि से कुछ राशि निकाल सकते हैं, और यदि खाते में कम से कम पांच वर्षों तक योगदान किया गया हो, तो यह निकासी टैक्स मुक्त होती है। हालांकि, अगर कोई 5 साल से पहले राशि निकालता है, तो 10% स्रोत पर कर कटौती देना होगा।
सदस्य अपनी या परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा जरूरतों के लिए खाते से अधिकतम एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी, जिसे 10 अप्रैल के बाद बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ के इस नियम में हाल ही में बदलाव हुआ है, जिससे मेडिकल निकासी की सीमा को दोगुना किया गया है।
सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है :
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