सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई, जानें नई समयसीमा…

 

एबीएन डेस्क।भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है । सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है । 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है । शुक्रवार को आयकर विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी है । इससे पहले भी भारत सरकार कई बार आधार से पैन लिंक करने की तारीख आगे बढ़ा चुकी है । अभी तक आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। आयकर विभाग के अनुसार जो लोग तय समय पर पैन-आधार लिंक नहीं कराएंगे उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है । इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जा सकता है । अपने मोबाइल में UIDPAN स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर फिर स्पेस देकर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा । अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं, तो आप आगे पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे । आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप उससे जुड़ा कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे । आज के समय में लोन लेने से लेकर 50 हजार से ज्यादा का लेनेदेन करने पर भी पैन कार्ड जरूरी हो गया है । ऐसे में आप ये सभी काम नहीं कर पाएंगे । आपका क्रेडिट स्कोर भी दिखना बंद हो सकता है । इसके अलावा अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट से जुड़ी सेवाएं रुक सकती हैं । आपको किसी सरकारी योजना और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा । इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा ।

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