रांची। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। रांची के भैरव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित कमर के आदेश को चुनौती दी है। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष के लिए विधानसभा में कमरा आवंटन करे। उनका कहना है कि जनता के पैसे से बने हुए कोई भी भवन किसी धर्म विशेष के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में स्पष्ट किया हुआ है। यह दूसरे धर्मावलंबियों के साथ असमानता है, जो समानता के अधिकार के भी विरूद्ध है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार के जूनियर अधिवक्ता विजय रंजन सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटन का दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में झारखंड विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है।
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