झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, बैठक में 15 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर

 

रांची। मंगलवार के हेमंत कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई। बैठक में 15 एजेंडों पर मुहर लगी है। झारखंड में महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो गई है। रेग्युलेशन के बाद सभी ब्लैक फंगस के मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। सभी मरीजों को महामारी अधिनियम के तहत सरकारी लाभ देने होंगे। इन एजेंडों पर भी लगी मुहर : सैप जवान कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान उग्रवादी/नक्सली हिंसा में जान जाने पर दी जाएगी घर के योग्य को नौकरी, विश्वविद्यालय में घंटी आधारित शिक्षकों को 30 नवंबर 2021 तक की अवधि के विस्तार को मंजूरी, रांची के नगड़ी के मुर्मा में 2.4 एकड़ जमीन एनटीपीसी कार्यालय निर्माण के लिए देने की स्वीकृति, पंचायती राज क्षेत्र के तहत ड्रोन से सीमांकन की स्वीकृति, खूंटी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम की होगी शुरुआत, मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक चिकित्साकर्मियों के सेवा विस्तार की स्वीकृति, विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 के तहत सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अंगीभूत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए रेग्युलेशन को मंजूरी मिली, पतरातू विद्युत निगम को दी गई भूमि को अगले 5 साल के लिए अवधि विस्तार, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में केंद्रीय विद्यालय के गठन के लिए भूमि देने की स्वीकृति, केंद्र सरकार द्वारा कोविड के लिए विमुक्त किये गए 8.49 करोड़ के अग्रिम निकासी की स्वीकृति, 2020-21 के लिए 83 प्रखंड में आवासीय भवन के निर्माण के लिए तीन अरब 85 करोड़ 85 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून माह के लिए 5 किलो अनाज प्रति लाभुक वितरण के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति, सीधी नियुक्ति के लिए अनुशंसित 7 खिलाड़ियों की उम्र सीमा को देखते हुए आरक्षी पद पर बहाल होने की स्वीकृति।

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