दो साल बाद कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंध खत्म, महाराष्ट्र-दिल्ली में अब फेस मास्क जरूरी नहीं

 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। देश में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध आज से समाप्त हो गए। लेकिन फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड अब भी जारी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। पूरे भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए मार्च 2020 में कुछ प्रतिबंध लगाए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले हफ्ते सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा था कि महामारी प्रबंधन से संबंधित क्षमताओं का देश में काफी विकास हो चुका है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं रखने का निर्णय लिया है। पूरे 2 साल बाद कोरोना महामारी से जुड़े प्रतिबंध हटाए गए हैं : सरकार ने 24 मार्च, 2020 को पहली बार देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए थे और इन्हें विभिन्न अवसरों पर संशोधित किया गया। भल्ला ने कहा, मौजूदा आदेश 31 मार्च को समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड की रोकथाम के उपायों पर जारी सलाह महामारी के लिए समग्र राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड की रोकथाम के दिशा-निर्देशों में फेस मास्क का उपयोग और हाथ की स्वच्छता शामिल है।

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