टीम एबीएन, रांची। झारखंड सरकार की ओर से विधानसभा में आज यह भरोसा दिलाया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में दाखिल खारिज के लंबित 68 हजार आवेदनों पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। भाजपा के शशिभूषण मेहता के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि राईट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज करने के लिए एक तय सीमा होती तथा म्यूटेशन के मामले के त्वरित निष्पादन का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि रांची जिला के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को अस्वीकृत किये जाने के मामलों की जांच के लिए उपायुक्त रांची द्वारा 22 फरवरी को एक टीम गठित की गयी हैं। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नियम समय-सीमा पर नहीं किए जाने पर झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 7 एवं धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना और अर्थदंड लगाने का निर्देश निर्गत किया गया हैं। इससे पहले शशिभूषण मेहता ने बताया कि रांची के 23 अंचल अंचलों में 2.77 लाख दाखिल खारिज के आवेदन में 1.49 लाख आवेदन खारिज कर दिये गये, जबकि 10 हजार से अधिक आवेदन लंबित है और पूरे राज्य में 68 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इस मामले में कहा कि झारखंड के कई अंचल में सीओ पहले दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे में एलआरडीसी कोर्ट दाखिल खारिज स्वीकृत होना चाहिए, परंतु सीओ बाद में उसे स्वीकृत कर देते हैं, यह नियम विरूद्ध है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसा मामला सामने आने पर नियमानुसार दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा के ही सीपी सिंह ने अपने गृह जिला पलामू का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा हैं, जब उन्होंने सीओ से बातचीत की और कहा कि पैसा ही लेकर करना है, तो बता दिजिये, तो सीओ ने पैसा लेने से भी मना कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदिव्य कुमार सोनु ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के एक पत्र से राज्य में 21 लाख एकड़ भूमि लैंड बैंक के नाम पर हस्तांतरित हो गई और सारा विवाद तभी से खड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इस पर अविलंब फैसला लेना चाहिए।
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