टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। 11 मार्च से सातवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है। सातवीं से दसवीं जेपीएससी के संशोधित पीटी रिजल्ट को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सातवीं जेपीएससी में जो संशोधित पीटी रिजल्ट निकाली गई है। वह गलत है। इसलिए इस संशोधित रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, साथ ही उन्होंने सातवीं जेपीएससी की आगामी 11 मार्च से होने वाली मुख्य परीक्षा पर भी रोक लगाने का आग्रह किया था। अदालत ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। संशोधित पीटी रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी का संशोधित पीटी रिजल्ट सही है, पूर्व में जो पीटी रिजल्ट निकाला गया था। वह गलत था। जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें आरक्षण दे दिया गया था। नियमानुसार पीटी में आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। सातवीं से 10वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट को कुछ असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने यह माना कि पीटी रिजल्ट में कुछ त्रुटि हो गया है। उसे सुधार करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अदालत ने उन्हें अनुमति दी। उसके बाद जेपीएससी ने संशोधित पीटी रिजल्ट जारी किया है। जिस रिजल्ट में पूर्व में कुछ सफल अभ्यर्थी असफल हो गए। उस संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए अभ्यर्थियों ने फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई 12 अप्रैल को तय की है।
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