टीम एबीएन, रांची। चारा घोटाला में फंसे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चार केसों में से दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को विभिन्न धाराओं में 7-7 वर्ष तक की सजा मिल चुकी है। अब सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार मामला में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट के द्वारा दोषी पाए गए हैं। इस मामले पर कोर्ट आज सजा सुनायी जाएगी। आज यानी सोमवार 21 फरवरी को सीबीआई 41 आरोपियों के सजा बिंदु पर फैसला सुनाएगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा दिये जाने वाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बात करें तो सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को हुई सुनवाई में लालू को साजिश रचने सहित भ्रष्टाचार के कई धाराओं में दोषी पाया है, जिससे लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह की मानें तो लालू प्रसाद को न्यायालय ने 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A, IPC and 13(2), 13(1)(c)PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया है। इन धाराओं में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। डोरंडा कोषागार से चारा खरीदने के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 75 आरोपियों को कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी पाया था। दोषी पाये गये अभियुक्तों में 34 को अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा दी गयी है। शेष दोषियों की सजा के बिंदु पर न्यायालय द्वारा आज फैसला सुनाया जाएगा। आज यानी सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई वीडियो कॉफ्रेसिंग से भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यायालय द्वारा होटवार जेल प्रबंधन को लालू सहित सभी दोषियों को वीसी के जरिए उपस्थित कराने का निर्देश दिया जाएगा। प्रावधान के अनुसार अभियुक्तों की मौजूदगी में ही फैसला न्यायालय में सुनाया जाता है चाहे वो वीडियो कॉफ्रेसिंग से हो या सशरीर उपस्थिति के जरिए। अधिवक्ता संजय कुमार की मानें तो न्यायालय अभी तक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया है कि वीडियो कॉफ्रेसिंग से सजा की सुनवाई की जाए, ये निर्णय आज ही होगा। कोर्ट के समक्ष जो न्यायालय का कार्य दिवस है उस वक्त अभियुक्तों को हाजिर होना है।
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