हाई कोर्ट से अनुमति मिलने पर जेपीएससी निकालेगा संशोधित रिजल्ट

 

टीम एबीएन, रांची। विवादित सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम संशोधित होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को संशोधित कर फिर से निकालने के लिए झारखंड हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि जेपीएससी ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर संशोधित रिजल्ट निकालने देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग ने इसके लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों का न्यूनतम कटऑफ अंक 260 से घटाकर 248 कर दिया है। प्रथमदृष्टया लगता है कि सामान्य छात्रों को इससे काफी लाभ होगा। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट जारी किया था, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण देने जैसा माना जा रहा था। जिसको चुनौती दी गई थी। इस पर जेपीएससी को अपनी भूल समझ में आई और उसके बाद सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया। साथ ही अदालत से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद आयोग ने संशोधित रिजल्ट के लिए याचिका दायर किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। इससे पहले 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर फिर से संशोधित रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 25 जनवरी को सुनवाई हुई थी। इसमें जेपीएससी पीटी परीक्षा में दिए गए आरक्षण के बिंदु पर सुनवाई थी। इस दौरान जेपीएससी ने तत्काल मुख्य परीक्षा 2 सप्ताह के लिए स्थगित करने की बात कहते हुए अदालत से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय लिया था। अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की थी। बता दें कि 28 जनवरी से जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया था।

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