टीम एबीएन, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दिया है। दरअसल, बीते सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लंबे अरसे से बंद चल रहे स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे में स्कूलों को खोलने के साथ ही राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन भी जारी किए हैं, जिनका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार स्कूलों को क्लास के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का समुचित ध्यान रखने की अवश्यकता होगी। स्कूलों में सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यह सारी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही स्कूलों को अपने क्लास रूम से लेकर स्टाफ रूम और कारिडोर तक को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा। वहीं जगह-जगह शारीरिक दूरी और कोविड नियमों के पालन के लिए बोर्ड और पोस्टर भी लगाने होंगे। वहीं स्कूलों में केवल ऐसे शिक्षकों को क्लास लेने की इजाजत होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया हो। स्कूलों और संस्थानों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कक्षा में शिक्षक व छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हॉस्टल में कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन : बता दें, राज्य सरकार ने जिन जिलों सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। यदि उनके यहां हॉस्टल हैं तो उसे भी खोले जा सकेगा। लेकिन, हॉस्टल में कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप हर व्यवहार का पालन कराना होगा। वहीं झारखंड में कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी ये नियम ही लागू होंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा। लेकिन, छात्रों व शिक्षकों को टीके का डबल डोज अनिवार्य होगा। एसओपी के अनुसार, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है। समय-समय पर जांच जरूरी : इसके साथ ही हर जिले में जिला प्रशासन टीम को भी समय-समय पर कोविड -19 टेस्ट कराने के निर्देश भी दिये गये हैं। वहीं समय-समय पर स्कूलों में जाकर देखना होगा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं। बता दें, फिलहाल राज्य के 17 जिलों में ही क्लास वन से ऊपर की कक्षा खोलने का निर्णय लिया गया है। जबकि 7 जिलों में क्लास 9 से ऊपर के क्लास संचालित होंगे। इन 7 जिलों में रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, चतरा और देवघर शामिल हैं। नये आदेश के अनुसार अब कोचिंग संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है।
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