टीम एबीएन, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में आज अपर बाजार में एक दर्जन से अधिक दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन से पुलिस बस की मांग की है। उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि दुकानदारों को दुकाने खाली करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था, जो पूरा हो गया है। आज निगम की टीम दुकानें सील करने के लिए पहुंचेगी। इधर, सोमवार को व्यापारियों ने चैंबर की अगुवाई में आमसभा की, जिसमें झामुमो की महुआ माजी व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी शामिल हुए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने कहा कि वर्षों से चल रही दुकानों को आज अवैध घोषित कर तोड़ना और सील करने का नोटिस देकर परेशान करना सही नहीं है। निगम को यह सोचना चाहिए कि ऐसी दुकानों से सरकार और निगम को विभिन्न श्रोतों से राजस्व भी मिलता है। यह स्थिति कमोबेश पूरे झारखंड की है तो क्या पूरे झारखंड में व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर वीरान कर दिया जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि निगम को इस पर विचार करने की जरूरत है। वहीं, चैंबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि चैंबर इस मामले में व्यापारियों के साथ खड़ा है। किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को सील नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस मामले में सीएम से हस्तक्षेप की अपील की।बैठक के दौरान चैंबर के को-ऑर्डिनेशन विथ पॉलिटिकल उप समिति की चेयरपर्सन महुआ माजी ने मुख्यमंत्री से शीघ्र मिलकर समस्याओं के निदान के लिए आश्वस्त किया। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मैं किसी भी प्रतिष्ठान को सील करते समय विरोध के लिए सबसे पहले उपलब्ध रहूंगा। चैंबर उपाध्यक्ष दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि केवल एक अधिकारी के निर्णय से शहर में व्यापारिक गतिविधियों को शिथिल कर देना उचित नहीं है। व्यापारी आंदोलन के लिए विवश होंगे। अपर बाजार की दुकानों को नोटिस देने पर सुनवाई आज : अपर बाजार की 29 दुकानों को नगर निगम की ओर से सील करने के नोटिस के खिलाफ मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। नोटिस के खिलाफ सभी दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में रांची नगर निगम के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें निगम ने कहा है कि उनका मामला अभी ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए उन्हें 72 घंटे में सील कर दिया जाएगा। इस दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स की ओर से जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मंगलवार को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि अपर बाजार के कामधेनु कांप्लेक्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। नगर निगम की ओर से इनका नक्शा पास नहीं होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया गया है।
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