टीम एबीएन, रांची। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार आधुनिक पावर कंपनी के एमडी महेश अग्रवाल को अदालत ने 14 फरवरी तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया है। इससे पूर्व गुरुवार को एनआईए टीम ने आरोपी को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में पेश किया। साथ ही पूछताछ के लिए तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन दिया। इस पर अदालत ने कहा कि किस ग्राउंड पर रिमांड लेना चाह रहे हैं, पूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें। रिमांड आवेदन पर दूसरे दिन सुनवाई होगी। पेशी के दौरान अदालत ने आरोपी से पूछा कि सब ठीक है। इस पर आरोपी ने कहा कि कुछ दिनों से बीपी लो रह रहा है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद बीपी लो हो जाता है। सुनवाई पश्चात आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। एनआईए टीम ने आरोपी को मंगलवार को कोलकाता में गिरफ्तार किया था। बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने महेश अग्रवाल की क्वैसिंग याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। अर्थात् उस पर लगी सभी तरह के रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया। याचिका खारिज होने के कुछ घंटे बाद ही एनआईए टीम ने आरोपी को धर दबोचा था।
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