चाणक्या बीएनआर पर कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन की प्राथमिकी

 

टीम एबीएन, रांची। स्टेशन रोड स्थित चाणक्य बीएनआर होटल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कारवाई की है। होटल प्रबंधन के ऊपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि नौ जनवरी को शहर के एक स्कूल के छात्रों ने गेट टूगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में 80 छात्र शामिल हुए थे और जमकर मौज-मस्ती की थी। इस दौरान अधिकांश छात्रों ने मास्क नहीं लगाया था। जिला प्रशासन को मामले की जानाकरी मिली, जिसके बाद चाणक्य बीएनआर प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण में प्रबंधन ने स्वीकार किया कि कार्यक्रम के दौरान छात्र मास्क नहीं लगाए हुए थे। जांच के उपरांत इंसिडेंट कमांडर अमित भगत ने बीएनआर प्रबंधन पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी है।

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