सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक का आदेश हाईकोर्ट में रद्द

 

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रोन्नति पर रोक के आदेश को गैरकानूनी बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में वैसे लोगों को पदोन्नति देकर कोर्ट को सूचित करने का भी निर्देश दिया है जिनकी अनुशंसा डीपीसी में हो गई है। इस आदेश से राज्य सरकार के करीब ढाई लाख कर्मी और रिटायर कर्मियों को लाभ होगा। अदालत ने कहा है कि प्रोन्नति पर रोक के आदेश को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है। न तो यह राज्यपाल का आदेश और न ही प्रोन्नति पर रोक का कोई कारण बताया गया। यह आदेश एक विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किया गया है। इस आदेश पर प्रोन्नति लंबित नहीं रखी जा सकती है। यह आदेश उन रिटायर कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनकी पदोन्नति की सिफारिश डीपीसी ने कर दी है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण वह बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो गए हैं। इस संबंध में इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, राम सागर तिवारी, रश्मि एक्का, राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य ने याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में इंस्पेक्टर से डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति देने का आग्रह किया गया था। 20 दिसंबर को इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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