एबीएन न्यूज नेटवर्क, पलामू। दिनांक 30.11.2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित अनिल कुमार विश्वकर्मा के तीन मंजिला मकान में पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग एवं सट्टे के माध्यम से ठगी का कार्य कर रहे हैं, तथा उनके पास अन्य संदिग्ध युवक भी लगातार आ-जा रहे हैं।
सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, पलामू के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल (SIT) का गठन किया गया। तत्पश्चात गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मकान के तीसरे तल्ले पर छापेमारी की गई, जहाँ दो अलग-अलग कमरों में कुल 07 युवक लैपटॉप, टैबलेट एवं विभिन्न मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे महादेव बेटिंग ऐप से संबद्ध Khelooyaar.site नामक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का फ्रेंचाइजी (Franchise ID – 141) संचालित कर रहे थे। इनके द्वारा ग्राहकों से ऑनलाइन रुपये जमा करवाकर टोकन मनी प्रदान की जाती थी एवं जीत-हार के अनुसार लेन-देन किया जाता था। प्रतिदिन लगभग 7 से 8 लाख रुपये तक का अवैध ऑनलाइन कारोबार इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें 70 प्रतिशत राशि प्रमोटर्स को तथा 30 प्रतिशत फ्रेंचाइजी को प्राप्त होती थी।
इस अवैध गतिविधि में म्यूल अकाउंट्स (फर्जी बैंक खातों) का प्रयोग किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले लोगों को पैसे का लालच देकर उनके दस्तावेजों के माध्यम से बैंक खाते खुलवाए जाते थे और उनके एटीएम कार्ड, पासबुक एवं चेकबुक अपने कब्जे में रख लिए जाते थे।
पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है :
पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से एक संगठित साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। अनुसंधान जारी है तथा अन्य संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।
पलामू पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बेटिंग अथवा गेमिंग ऐप के झांसे में न आएं। किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या चेकबुक न दें। लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी अन्य को प्रयोग करने देना दंडनीय अपराध है।
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