झारखंड : राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जल्द

 

  • झारखंड के राज्यकर्मियों के लिए Good News, जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यकर्मियों को 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। शीघ्र ही इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में लाया जायेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद झारखंड में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर दिया जायेगा।

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो जाने के बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प सं०-185 (13) दिनांक- 31.07.2023 द्वारा राज्य के कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मियों, पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा।

उक्त योजना अंतर्गत राज्य विधान सभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्ते बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री) नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पांच) लाख रूपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा। 

राज्य कर्मियों, सेवानिवृत कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभुकों एवं उनके आश्रितों को एक परिवारिक इकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा। 

चिन्हित गंभीर बीमारी, जो Annexure A के रूप में संलग्न है, के मामले में चिकित्सा प्रदान करने वाले सम्बंधित अस्पताल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपये के संधारित कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) में से ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 05 लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपये की अधिसीमा तक की चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन किया जायेगा।

झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसायटी के स्तर पर किसी बीमित कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन हेतु एक कार्पस फण्ड (Corpus Fund) संधारित किया जायेगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।

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