एबीएन डेस्क, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है। सरकारी सेवा में स्थाई रूप से नियोजित और आयक र अदा करने वाले परिवार के सदस्य को छोड़ अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। सरकार ने पेंशन के लिये आवेदन को डिबार करने वाली 14 शर्तें भी हटा दी हैं। महीने की पांच तारीख को एक हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह लाभुकों के बैंक खाता में प्राप्त होगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देगी। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। गरीब, नि:शक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगी। सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के मुताबिक उदार नियम के लागू होने से 12 लाख नये लाभुक जुड़ने का आंकलन है, लेकिन इससे अधिक संख्या होने पर भी उन्हें पेंशन योजना का लाभ सरकार देगी।
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