अभी जेल में रहेगा आर्यन खान, एनसीबी की दलीलों से खारिज हुई जमानत याचिका

 

एबीएन डेस्क। आर्यन खान ड्रग मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अरेस्ट किया था। इससे पहले 14 अक्तूबर को इस केस की सुनवाई हुई थी, तब मुंबई सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आर्यन को 6 और दिन जेल में गुजारने पड़े। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने कहा- बेल रिजेक्टेड। इसके साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आर्यन खान के वकीलों का कहना है कि एक बार अदालत के फैसले की कॉपी आ जाए उसके बाद वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। चलिए जानते हैं एनसीबी ने कोर्ट में ऐसी क्या दलीलें रखीं कि आर्यन खान को फिर से जेल की हवा खानी पड़ी। 20 साल की उम्र से ले रहा ड्रग्स : एनसीबी ने दलील देते हुए कहा कि आर्यन 20 साल की उम्र से ड्रग ले रहा है। वह सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तरह तरह कि ड्रग्स का सेवन कर चुका है। 4 साल से आर्यन ड्रग्स का आदी है। आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन : एमसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान खिलाफ सबूत पेश किए कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल है। आर्यन के खिलाफ ऐसे सबूत है जो उसके तार इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी से जोड़ते हैं। आर्यन की ड्रग्स चैट आई सामने : एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की वॉट्सऐप चैट पेश किए हैं। इस चैट में आर्यन ने एक डेब्यू ऐक्ट्रेस के साथ भी ड्रग्स को लेकर बातचीत की है। हालांकि, यह डेब्यू ऐक्ट्रेस कौन है, इसको लेकर एनसीबी अधिकारियों ने कोई खुलासा नहीं किया है। दोस्त के पास थी चरस : एनसीबी के मुताबिक आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है। जाहिर है यह दोनों क्रूज के रवाना होते ही इसका सेवन करते। ऐसे में यह कहना गलत है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले। 23 वर्षीय आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। उसे एनसीबी ने मुंबई तट पर दो अक्टूबर को एक क्रूज शिप से कथित तौर पर ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान के वकीलों का कहना है कि एक बार अदालत के फैसले की कॉपी आ जाए तो उसके बाद वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

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