कानून व्यवस्था

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Published / 2021-11-22 12:22:11
रांची के हरमू इलाके में ईडी का छापा, वसुंधरा अपार्टमेंट का गेट बंद

रांची। राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में दो जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी इडी की टीम ने छापा मारा है। यहां के वसुंधरा एनक्लेव में एक बिल्डर के फ्लैट और हरमू स्थित एसएसआरसी इंजीकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तरों में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। उक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर अरगोड़ा थाने से महज कुछ दूरी पर है। पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कड़ी सुरक्षा में ही इडी की टीम कार्रवाई कर रही है। इस दौरान वसुंधरा अपार्टमेंट के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। किसी भी अनजान शख्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजय तिवारी नाम के शख्स के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

Published / 2021-10-21 15:22:53
अब खुली जेल में रहेंगे सरेंडर करने वाले उग्रवादी

रांची। उग्रवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने पहल की है। झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को खुले जेल में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण नीति को बल मिलेगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जायेगा। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जायेगा। इसके लिए झारखंड कैबिनेट ने 27 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी। यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों को स्थान मुहैया कराया जायेगा। यहां करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं भी मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में झारखंड के 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस पर 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। रांची, धनबाद, डालटनगंज और चाईबासा कोर्ट में पहले ही सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। बाकी जिलों में लगाये जाने का प्रस्ताव है।

Published / 2021-10-18 14:49:09
लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने को लेकर राज्यपाल से मिला विहिप का प्रतिनिधिमंडल

रांची। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिले। राज्यपाल से मिलकर लव जिहाद पर दूसरे राज्यों की भांति कड़े कानून बनाने की पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के कारण समाज में विद्वेष फैल रहा है। समाज की आपसी सद्भावना टूट रही है तथा समाज में बराबर संघर्ष होती रही है। अत: इसके लिए कानून की परम आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं रोजगार के साधन ग्रामीण क्षेत्रों उपलब्ध करना आवश्यक है। अभाव के कारण ही अपनी प्राचीन परंपराओं को छोड़कर लोग धर्मांतरित होते हैं।

Published / 2021-09-18 15:23:42
सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई, जानें नई समयसीमा…

एबीएन डेस्क।भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है । सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है । 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है । शुक्रवार को आयकर विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी है । इससे पहले भी भारत सरकार कई बार आधार से पैन लिंक करने की तारीख आगे बढ़ा चुकी है । अभी तक आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। आयकर विभाग के अनुसार जो लोग तय समय पर पैन-आधार लिंक नहीं कराएंगे उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है । इसका मतलब है कि 31 मार्च 2022 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जा सकता है । अपने मोबाइल में UIDPAN स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नंबर फिर स्पेस देकर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा । अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं, तो आप आगे पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे । आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप उससे जुड़ा कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे । आज के समय में लोन लेने से लेकर 50 हजार से ज्यादा का लेनेदेन करने पर भी पैन कार्ड जरूरी हो गया है । ऐसे में आप ये सभी काम नहीं कर पाएंगे । आपका क्रेडिट स्कोर भी दिखना बंद हो सकता है । इसके अलावा अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट से जुड़ी सेवाएं रुक सकती हैं । आपको किसी सरकारी योजना और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा । इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा ।

Published / 2021-09-07 08:19:51
विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटन : मामले को भैरव सिंह ने पहुंचाया हाइकोर्ट

रांची। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। रांची के भैरव सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए आवंटित कमर के आदेश को चुनौती दी है। याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष के लिए विधानसभा में कमरा आवंटन करे। उनका कहना है कि जनता के पैसे से बने हुए कोई भी भवन किसी धर्म विशेष के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में स्पष्ट किया हुआ है। यह दूसरे धर्मावलंबियों के साथ असमानता है, जो समानता के अधिकार के भी विरूद्ध है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार के जूनियर अधिवक्ता विजय रंजन सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटन का दिए गए आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में झारखंड विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है।

Published / 2021-09-04 16:58:25
झारखंड हाईकोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, SC के कॉलेजियम ने 5 नामों को दी मंजूरी

रांची। झारखंड हाईकोर्ट को शीघ्र 5 नए जज मिल जाएंगे। पहले से यहां 15 जज हैं। अब इनकी संख्या 20 हो जाएगी। 5 नए जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट से भेजे गए पांच नामों को मंजूर कर लिया है। 1 सितंबर को कॉलेजियम की बैठक में यह मंजूरी दी गई है। अब शीघ्र राष्ट्रपति भवन से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद केंद्रीय विधि व न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी। जिन पांच लोगों के नामों की मंजूरी दी गई है, उनमें प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, ज्यूडिशियल एकेडमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ, रांची के प्रधान न्यायुक्त नवनीत कुमार और राज्य के विधि सचिव संजय प्रसाद शामिल हैं।

Published / 2021-09-01 08:55:28
झारखंड : महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर चलेगा न्यायालय की अवमानना का मुकदमा

रांची। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही चलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। दोनों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मंगलवार को दोनों के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई थी। दरअसल, साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी देवानंद उरांव की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए आइए (इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन) दाखिल की गई थी। आवेदन में कहा गया है कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल था। इसलिए इनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि अवमानना का मामला नहीं चलाया जाना ही सभी के लिए अच्छा होगा। उस दिन क्या हुआ, यह कोर्ट ही जानती है। हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि इस मामले को नहीं चलाया जाए। हम इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं. लिखित रूप में आने पर यह कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगा। इसलिए इस मामले को अनावश्यक नहीं बढ़ाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि अदालत में क्या महाधिवक्ता ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? समस्या तो यही है कि उनकी ओर से ऐसा किया गया। सवाल उठाने पर हमने इस मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज दिया। सवाल सिर्फ जज पर ही नहीं, बल्कि न्यायिक संस्था पर उठा है। इस मामले में शपथ पत्र दाखिल किया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि महाधिवक्ता की ओर से इस मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कही बातों के बारे में कोर्ट को अवगत कराया था। यह अवमानना का मामला नहीं बनता है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस एसके द्विवेदी से कहा था कि उन्हें अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता का माइक्रोफोन ऑन रह गया था। वह अपने मुवक्किल से कह रहे थे कि इस मामले का फैसला उनके पक्ष में आना तय है। दो सौ प्रतिशत इस मामले की सीबीआइ जांच तय है। जब प्रार्थी के वकील इस तरह का दावा कर रहे हैं, तो अदालत से आग्रह होगा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करें। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि जो बात आप कह रहे हैं, उसे शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। लेकिन महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से इन्कार कर दिया और कहा कि उनका मौखिक बयान ही पर्याप्त है। इसके बाद अदालत ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड करते हुए इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। इस दौरान अदालत कहा कि एक आम आदमी भी न्यायालय पर सवाल खड़ा करे, तो यह न्यायपालिका के गरिमा के अनुरूप नहीं है। जब यह सवाल उठ गया है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निर्धारित करना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कौन कोर्ट करेगी। लेकिन चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने इस मामले को सुनवाई के लिए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में भेजा था।

Published / 2021-08-24 15:44:44
अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगे नगर निकाय

रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों को तोहफा देते हुए मकान किराया भत्ता में 9 से 27 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी। बढ़ा हुआ एचआर 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा। कैबिनेट ने छठा वेतनमान पाने वाले अपुनरीक्षित कर्मियों का महंगाई भत्ता 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत कर दिया है। इसका लाभ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को भी समान रूप से मिलेगा। यह निर्णय भी एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। बैठक में कैबिनेट से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को लागू करने की स्वीकृति दे दी है। झारखंड में नगर निकाय अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और वित्त तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स के संबंधित निर्देश को लागू किया जायेगा। इसके तहत अब वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स की जगह सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी की गणना कर टैक्स लिया जायेगा। नगरपालिका के नये संशोधन में सरकार के पास मेयर और अध्यक्ष परिषद को हटाने की शक्ति है। अगर कोई मेयर या निकाय अध्यक्ष लगातार बिना पर्याप्त कारणों के तीन बैठकों में गैरमौजूद रहा तो उसे सरकार हटा सकती है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अक्षम या कदाचार और आपराधिक मामले में अभियुक्त होने पर अगर मेयर या अध्यक्ष 6 महीने से ज्यादा फरार हों तो उन्हें शोकॉज के बाद सरकार पद से हटा सकती है। हटाये गये मेयर और अध्यक्ष अपने बचे हुए कार्यकाल में दोबारा अध्यक्ष के रूप में फिर निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। कैबिनेट ने दलगत आधार पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। नगर विकास विभाग का कहना है कि नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत मेयर, डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन दलीय आधार पर हो रहा है। लेकिन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन का आधार स्थानीय होना चाहिए। पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया गया। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गयी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार किया गया है, अब सर्किल रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जायेगीण् पहले प्रॉपर्टी टैक्स वार्षिक किराया मूल्य के अनुसार तय किया जाता था। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी को मंजूरी दी गयी। रांची के बिजूपाड़ा के बरहे मौजा में फार्मास्यूटिकल फॉर्म की आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 34।94 करोड़ की योजना में राज्यांश के 13।47 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी गयी। झारखंड खिलाड़ी सीधी भर्ती योजना में नियमों को शिथिल कर भाग्यवाती चानू को समूह ख में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। भाग्यवती चानू के लिए शैक्षणिक व आयु दोनों वर्गों में नियमों को क्षान्त किया गया। सिद्धो-कान्हू वनोपज सहकारी लिमिटेड का गठन राज्य और जिला स्तर पर किया जायेगा। राज्य में ओपेन विवि स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संविदा आधारित नियुक्ति की नियमावली मंजूर कर ली गयी है। राज्य की जेलों में पदस्थापित प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2006 की तिथि से लागू होगा। आंगनबाड़ी में बच्चों पर अब छह दिन मिलेगा अंडा। दुमका में गोड्डा-रामगढ़-भुइयांजोरी-30 किमी के लिए 39 करोड़, अनगड़ा-हुंडरू पथ-21 किमी के लिए 29 करोड़, नौनिहाट से बासुकीनाथ रोड -28 किमी के लिए 27।46 करोड़ और डालटनगंज-लेस्लीगंज-पांकी रोड के लिए 31 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए मिलनेवाले भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आॅडिट रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है।

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