कानून व्यवस्था

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Published / 2022-12-01 18:10:57
ईडी ने किया पल्स अस्पताल और पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर को अटैच

  • पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई

टीम एबीएन, रांची। प्रवर्तन निदेशाल यानी ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की अचल संपत्ति को अंतरिम रूप से अटैच कर लिया है। इसमें रांची के बरियातू में मौजूद पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर और दो जमीन शामिल हैं। वर्तमान में पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। ईडी ने मनरेगा घोटाला में उन्हें मई माह में ही गिरफ्तार किया था। 6 मई को छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए के आवास से 19 करोड़ रुपये बरामद किये गये थे।

Published / 2022-11-30 22:50:14
लोहरदगा : पोक्सो एक्ट के दो आरोपियों को 20 साल की सजा और 20,000 जुर्माना

टीम एबीएन, लोहरदगा। व्यवहार न्यायालय में बुधवार को एडीजी 1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत में पोक्सो एक्ट के दो अलग-अलग आरोपियों को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। पहला मामला महिला थाने में 10 /2019 को दर्ज कराया गया था जिसका कांड संख्या 112/ 2019 है। 

मामले में गौस नगर निवासी रहमान अंसारी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरा मामला सदर थाने में कांड संख्या 43/ 21 के तहत दर्ज कराया गया था। मामले में सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा निवासी सुनील भगत को मामले का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 25,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है।

Published / 2022-11-26 23:15:47
पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

टीम एबीएन, रांची। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किये गये सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। 22 नवंबर को ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा के जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद अदालत ने फैसला 26 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। 

अदालत में ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने तर्क दिया है कि अगर पंकज मिश्रा को जमानत मिलती है वह बाहर निकल कर ईडी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ की कमाई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था, पिछले 130 (19 जुलाई) दिनों से पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं। 

ईडी ने यह भी बताया है कि पंकज मिश्रा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर साहिबगंज में कई जगहों पर स्टोन क्रशर चिप्स, बोल्डर का कारोबार कराते थे। साहिबगंज और उसके आसपास के कई साइटों पर क्रशर प्लांट भी लगाये गये थे। ईडी ने अदालत को यह भी जानकारी दी है कि अब तक पंकज मिश्रा की 42 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

Published / 2022-11-26 21:30:12
सत्येंद्र जैन की जेल में स्पेशल फूड की याचिका खारिज

जेल के अंदर फ्रूट और सब्जियां देकर दिल्ली जेल नियमावली का उल्लंघन किया गया
 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। स्पेशल जज विकास धूल ने उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन उपलब्ध कराने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को फ्रूट औ? सब्जियां देकर दिल्ली जेल नियमावली का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी को विशेष सुविधाएं नहीं दे सकती है।
कोर्ट ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन के रिकार्ड के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने 20 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच जेल की कैंटीन से फ्रूट और सब्जियां एक बार को छोड़कर कभी नहीं खरीदी। इसका मतलब है कि उन्हें फ्रूट और सब्जियां जेल में ही मिल रही थीं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेल महानिदेशक औ? तिहाड़ जेल नंबर 7 के 26 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया और जेल नंबर 7 के अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया।
 

कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की इस दलील को खारिज कर दिया कि फ्रूट, सब्जियां और ड्राईफ्रूट्स उपलब्ध नहीं कराने की वजह से एक हफ्ते में दो किलो वजन 28 किलो वजन घट गया। जेल प्रशासन पर वजन कम होने का ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वजन घटने की वजह ये है कि जेल जाने के पहले दिन से जैन ने नियमित भोजन नहीं लिया। नियमित भोजन नहीं लेने पर वजन घटता है।
सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने सत्येंद्र जैन के इन आरोपों से इनकार कर दिया कि उन्हें उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जेल प्रशासन ने कहा कि जैन जेल के भोजन की बजाय अपनी पसंद का खाना चाह रहे हैं। जैन की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि सत्येंद्र जैन कट्टर जैन धर्मावलंबी हैं और वे पिछले पांच-छह महीनों से फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, लेकिन पिछले 12 दिनों से तिहाड़ जेल ने उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन देना बंद कर दिया है।
 

मेहरा ने कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के रुल्स 339 और 341 के तहत जैन को अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक भोजन का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि जैन का 21 अक्टूबर को एमआरआई स्कैन किया जाना था, लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने वो नहीं कराया। उसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक और अधीक्षक से जवाब तलब करते हुए पूछा था कि जैन को पिछले पांच-छह महीनों में कैसा खाना दिया जा रहा था। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से ये भी पूछा था कि क्या दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक जैन को अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट उपलब्ध कराया जा सकता है।

Published / 2022-11-24 20:40:28
अब जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री पर कोई रोक नहीं

पाबंदी के चंद घंटे बाद बदला फैसला 
 

एबीएन सेंट्रल डेस्क। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद के प्रशासन द्वारा मुख्य द्वारों पर नोटिस लगाकर मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में प्रवेश पर रोक लगाते ही विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में दिल्ली उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से बात की। एलजी ने प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। सूत्र के मुताबिक, जिसके बाद इमाम बुखारी ने आदेश को रद्द करने पर सहमति जताई है। इस अनुरोध के साथ ही कहा कि आगंतुक मस्जिद की पवित्रता का सम्मान करें और बनाए रखें।  
बता दें कि गुरुवार को ही जामा मस्जिद के प्रशासन ने मुख्य द्वारों पर नोटिस लगाकर मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में प्रवेश पर रोक लगाई थी। इस फैसले पर विवाद शुरू होने के बाद शाही इमाम ने कहा था कि यह आदेश नमाज पढ़ने आने वाली लड़कियों के लिए नहीं है। महिला अधिकार कार्यकतार्ओं ने इस फैसले को प्रतिगामी तथा अस्वीकार्य बताया। मस्जिद प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि तीन मुख्य प्रवेश द्वारों के बाहर कुछ दिन पहले नोटिस लगाए गए थे, जिन पर तारीख नहीं थी। हालांकि, एलजी के अनुरोध के बाद आदेश निरस्त हो गया है। 
शाही इमाम ने दिया था ये तर्क 
बता दें कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए तर्क दिया था कि जामा मस्जिद इबादत की जगह है और इसके लिए लोगों का स्वागत है। लेकिन लड़कियां अकेले आ रही हैं और अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हैं। यह जगह इस काम के लिए नहीं है। इस पर पाबंदी है। बुखारी ने यह भी कहा था कि ऐसी कोई भी जगह, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरद्वारा हो, ये इबादत की जगह हैं। इस काम के लिए आने पर कोई पाबंदी नहीं है। आज ही 20-25 लड़कियां आईं और उन्हें दाखिले की इजाजत दी गई। 
वहीं, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताते नोटिस जारी किया। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उनका कहना था कि जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाना पूरी तरह गलत है। पुरुष की तरह महिलाओं को भी इबादत का हक है।

Published / 2022-11-23 10:02:32
झारखंड : अवैध माइनिंग और वसूली रैकेट के कोड वर्ड ईडी ने किया डिकोड

टीम एबीएन, रांची। झारखंड में अवैध माइनिंग और वसूली के रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी यानी संचालन के तौर-तरीकों के बारे में ईडी ने चौंकाने वाले फैक्ट डिकोड किये हैं। मसलन, घोटाले में संलिप्त अफसर अवैध वसूली की राशि एक-दूसरे को ट्रांसफर करने के दौरान लाख रुपये के लिए किलो कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। अगर किसी अफसर ने दूसरे को अवैध वसूली के अगर 10 लाख रुपये भेजे तो इसके कन्फर्मेशन के लिए जो मैसेज भेजा जाता था, उसमें लिखा होता था 10 किलो भेजा। पैसे पाने वाला अफसर भी इसी तरह जवाब देता था। 10 किलो मिला या 5 किलो प्राप्त हुआ। ईडी ने अवैध माइनिंग घोटाले की जांच के दौरान सामने आई ऐसी कई जानकारियां राज्य सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में साझा की है। 
अवैध माइनिंग और वसूली के मामले में जांच और अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर ईडी अब झारखंड सरकार की पूर्व माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल सहित कम से कम तीन जिला- साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसरों को अभियुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। 
सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने मनरेगा घोटाले से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 6-7 मई को पूजा सिंघल और उनसे संबंधित लोगों के डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापामारी कर 19 करोड़ रुपये नगद समेत निवेश और मनी लांड्रिंग से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किये गये थे। नगद राशि उनके लिए काम करने वाले सीए सुमन कुमार के आवास और दफ्तर से जब्त की गई थी। उनके मोबाइल फोन से मिले चैट और उनसे हुई पूछताछ के आधार पर ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि वह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसरों और माइन्स सेक्रेटरी पूजा सिंघल के बीच अवैध वसूली के एजेंट की भूमिका में थे। माइनिंग अफसर सीधे पूजा सिंघल के बजाय उन तक रुपये पहुंचाते थे। ईडी ने राज्य सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें पूजा सिंघल एवं अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट की कॉपी भी संलग्न है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध माइनिंग के रैकेट से पूजा सिंघल ने बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की है। इस रिपोर्ट में संलग्न साक्ष्यों के आधार पर राज्य सरकार पूजा सिंघल एवं अन्य अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करायेगी। 
ईडी के सूत्रों के अनुसार, अवैध खनन और वसूली में साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर विभूति कुमार, दुमका के डीएमओ कृष्ण चंद्र किस्कू और पाकुड़ के डीएमओ प्रदीप शाह की भूमिका को लेकर पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इन अफसरों ने पूछताछ में भी अवैध वसूली की बात स्वीकार की है। इन तीनों के खिलाफ भी ईडी जल्द ही चार्जशीट फाइल करेगी।
इनके अलावा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के कई बैंक अकाउंट्स में लेनदेन की जांच के दौरान भी ईडी को कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। ईडी ने अभिषेक झा की ओर से इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया है कि अभिषेक झा ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बड़ी रकम इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करायी है। अभिषेक झा ने डॉलर को रुपये में एक्सचेंज किये गये पैसो को अपने अकाउंट में जमा तो किया, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर नहीं बताया कि पैसा आने का जरिया क्या था।

Published / 2022-11-21 23:22:45
नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

  • अदालत ने 1 लाख जुर्माने की रकम पीड़ित को दिये जाने का दिया आदेश
  • अदालत के आदेश के बाद 4 साल पहले पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट

एबीएन सेंट्रल डेस्क। जिला अदालत ने 13 साल की बच्ची के रेपिस्ट मकसूद को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकार जुर्माने से मिलने वाली 1 लाख की धनराशि देने का आदेश दिया है।
पश्चिम शरीरा में 4 साल पहले हुए रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस की फटकार के बाद दर्ज किया था। पीड़ित व उसकी मां ने इंसाफ पाने के लिए कई दिनों तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद अदालत से गुहार लगायी थी।

Published / 2022-11-21 23:07:22
उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अवैध तरीके से धन, भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अभियुक्त मंसूर अंसारी और उसकी पत्नी आबदा अंसारी की अवैध ढंग से अर्जित की गयी संपत्ति कुर्क की गयी है। मंसूर अंसारी मुख्तार अंसारी का करीबी रिश्तेदार है।
 

  1. 25 अक्टूबर 1991 को मंसूर अंसारी के नाम पर मौजा चक हमीद परगना व तहसील गाजीपुर में रकबा 38 वर्गमीटर भू-सम्पत्ति खरीदी गयी थी। उस पर भवन निर्माण हुआ है।
  2. 26 फरवरी 2016 को मंसूर ने मौजा कपूरपुर शहर, गाजीपुर में नगर पालिका न. 193 का जुज भग रकबा 78.10 वर्गमीटर स्वंय के नाम से भू-संपत्ति खरीदी है। उस जमीन पर भी भवन का निर्माण हुआ है।
  3. तीसरी अवैध सम्पत्ति है जो 27 जनवरी 2004 को अंसारी ने खरीदी है। अभियुक्त ने यह भूमि अपनी पत्नी के नाम पर मौजा कपूरपुर शहर, गाजीपुर में नगर पालिका न. 26 का रकबा 59 वर्गमीटर क्रय की। इस पर भवन निर्माण हुआ है।

अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीद फरोख्त की गयी इन जमीनों का दाखिल खारिज न कराना और अन्य अवैध क्रिया-कलाप किये जाने के कारण उपरोक्त अभियुक्त से सम्बन्धित अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने सोमवार को कुर्की की कार्रवाई की है। इस पूरी सम्पत्ति की कुल अनुमानित कीमत तीन करोड़ 25 लाख रुपये आंकी गयी है।

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