कानून व्यवस्था

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Published / 2022-08-18 18:12:57
एसबीआई के लॉकर से गायब हुए 11 करोड़ रुपये के सिक्के, सीबीआई का 25 जगह छापा

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राजस्थान के करौली में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा के लॉकर (तिजोरी) से 11 करोड़ रुपये के सिक्के गायब होने के मामले में बृहस्पतिवार को 25 ठिकानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 13 अप्रैल को इस संबंध में मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में बैंक के लगभग 15 पूर्व अधिकारियों और अन्य के परिसरों की तलाशी ली गई। गौरतलब है कि यह मामला तब सामने आया जब एसबीआई की शाखा ने अगस्त, 2021 में अपने नकदी भंडार में अंतर के बाद पैसे की गिनती करने का फैसला किया था। नकदी की गिनती एक निजी वेंडर ने की। इससे पता चला कि शाखा से 11 करोड़ रुपये के सिक्के गायब थे।

Published / 2022-08-18 04:15:20
अधिवक्ता राजीव कुमार की आज रांची में होगी पेशी, रिमांड पर लेगी ईडी

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कोलकाता पुलिस के द्वारा 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड हाईकोर्ट के राजीव कुमार को ईडी रिमांड पर लेगी। फिलहाल, ईडी ने अधिवक्ता राजीव कुमार केस को टेकओवर कर लिया है। अब पश्चिम बंगाल पुलिस को अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी कोर्ट में पेश करना है। 18 अगस्त को पश्चिम बंगाल पुलिस को अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी की विशेष अदालत के समक्ष हाजिर करना है। इधर, राजीव कुमार को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने तैयारी कर ली है। इसी दिन ईडी कोर्ट को आवेदन देगी। राजीव कुमार की रिमांड मिलने के बाद अधिवक्ता से ईडी जोनल आफिस में पूछताछ करेगी। ईडी इतनी बड़ी रकम मिलने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। इससे पहले 31 जुलाई को कोलकाता में गिरफ्तारी के बाद से अधिवक्ता राजीव कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में हैं। कारोबारी अमित अग्रवाल ने राजीव पर पीआईएल मैनेज करने के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया था, उनके पास से कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपये नगदी बरामद किए थे। कोलकाता में दर्ज मामले के आधार पर रांची के ईडी जोनल ऑफिस में इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर जांच शुरू की गई है। इधर गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस की डिटेक्टिव टीम भी जांच कर रही है। टीम ने राजीव कुमार को रिमांड पर लिया था। बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि राजीव कुमार के संबंध में कई सनसनीखेज जानकारियां मिलीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस का यह दावा है कि राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, इसके बाद प्रभावित पक्षों से काफी वसूली की। कोलकाता पुलिस की टीम ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी के बाद उनके रांची स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पुलिस ने राजीव कुमार की संपत्ति का विवरण भी तैयार किया था। बंगाल पुलिस ने माना है कि राजीव कुमार ने पीआईएल का इस्तेमाल कर काफी कमाई की है।

Published / 2022-08-17 17:14:37
बंगाल : सीबीआई ने अनुब्रत मंडल पर कसा शिकंजा, 17 करोड़ की निकासी पर रोक

एबीएन सेंट्रल डेस्क। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मवेशी तस्करी घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल और उनके परिवार के सदस्यों की 16.97 करोड़ रुपये की सावधि जमा की निकासी पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान एजेंसी को इस सावधि जमा के बारे में पता चला। अधिकारियों ने बताया कि जांच में पाया गया कि मंडल ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों को नकदी प्रदान कर इसे बैंक खातों में जमा कराया और बाद में अपने नाम पर सावधि जमा में तब्दील कर दिया। सीबीआई की एक टीम ने बृहस्पतिवार को तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष मंडल को बोलपुर में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए कई बार सीबीआई के समन को नजरअंदाज किया था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि फरार तृणमूल नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा और मंडल ने कथित मवेशी तस्कर इनामुल हक के सहयोगियों को संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि इनामुल हक इलम बाजार में मवेशियों की खरीद करता था। अधिकारियों ने बताया कि तस्कर इलमबाजार से भारत-बांग्लादेश सीमा तक मवेशियों को ले जाते थे और इस काम में राज्य प्रवर्तन एजेंसियों से उनका बचाव करने में कथित तौर पर मंडल और मिश्रा की भूमिका होती थी। इस बीच, सीबीआई ने बुधवार को आरोप लगाया कि कथित मवेशी तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में अनुब्रत मंडल की बेटी ने पूछताछ के दौरान उसके अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मंडल के यहां स्थित आवास पर पहुंचे सीबीआई के चार सदस्यीय दल से उनकी बेटी सुकन्या मंडल ने कहा कि हाल में मां का निधन होने और पिता की गिरफ्तारी के चलते वह भावनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में नहीं है इसलिए अधिकारियों से बात नहीं कर सकती। अधिकारी ने कहा, अनुब्रत मंडल की तरह ही उनकी बेटी ने भी सीबीआई के साथ सहयोग नहीं किया। उसने (सुकन्या) हमारे अधिकारियों से बात करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि सीबीआई की एक महिला अधिकारी समेत चार सदस्यीय दल जांच के लिए यहां मंडल के निचुपत्ती आवास पर भी गया था। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि इस घोटाले में वित्तीय लेनदेन के लिए मंडल की बेटी के कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। सीबीआई की एक महिला अधिकारी समेत चार सदस्यीय दल जांच के लिए मंडल के निचुपत्ती आवास पर गया था लेकिन सुकन्या के उनसे बातचीत से इंकार करने पर वे करीब 10 मिनट बाद ही वहां से चले गए। सुकन्या एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। सीबीआई के अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका रहते हुए सुकन्या ने कैसे इतनी संपत्ति अर्जित की। अधिकारी ने कहा, सुकन्या मंडल के नाम पर कई संपत्तियां दर्ज हैं। वह कुछ कंपनियों की निदेशक भी हैं। हम एक स्कूल शिक्षिका के रूप में उसकी आय का विवरण मांगेंगे। कई सवालों का जवाब मिलने की जरूरत है। वहीं, सीबीआई ने कथित मवेशी तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में यहां अपने अस्थायी कार्यालय में मंडल के लेखाकार से बुधवार सुबह पूछताछ की। अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी के एक दल ने मंडल के लेखाकार मनीष कोठारी तथा उस बैंक के दो अधिकारियों से दो घंटे तक पूछताछ की, जहां टीएमसी नेता के कई खाते थे। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि इस घोटाले में वित्तीय लेनदेन के लिए मंडल की बेटी के कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया।

Published / 2022-08-17 17:08:56
कोरोना के बढ़ते मामले... एयरलाइनों में मास्क न पहनने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

एबीएन सेंट्रल डेस्क। कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइनों को मॉस्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यात्री यात्रा के दौरान ठीक से फेस मास्क पहने। यदि कोई यात्री निदेर्शों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन द्वारा यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने कहा कि हवाई अड्डों और एयरलाइनों में यात्रियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री पूरी यात्रा के दौरान फेस मास्क ठीक से पहनें और विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए समुचित सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि, भारत में बुधवार को कोविड-19 के 9,062 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,42,86,256 पर पहुंच गयी, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,05,058 हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 36 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,27,134 पर पहुंच गयी है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,36,54,064 हो गयी है जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 208.57 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है।

Published / 2022-08-16 05:47:12
अब बिना आधार नहीं मिलेगी सब्सिडी! UIDAI ने सभी मंत्रालय को भेजा सर्कुलर

एबीएन सेंट्रल डेस्क। अब तक यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है या अब तक आपने आधार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो सतर्क हो जाए। क्योंकि आधार नहीं होने पर अब आपको भारी घाटा उठाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी सरकारी सब्सिडी और लाभ के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाया जाए। UIDAI ने 11 अगस्त को जारी सर्कुलर की एक कॉपी है जिसके मुताबिक आधार नियमों को और सख्त किया है। आधार अधिनियम की धारा 7 में बिना आधार वाले व्यक्ति को भी सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रावधान है। ऐसे व्यक्तियों को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से सरकारी लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाने का प्रावधान है। हालांकि सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि देश में 90 प्रतिशत वयस्कों के पास आधार नंबर उपलब्ध है।

Published / 2022-08-16 03:46:13
फीफा ने महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी, भारतीय फुटबॉल महासंघ को किया सस्पेंड

एबीएन स्पोर्ट्स डेस्क। फीफा ने तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को सोमवार की रात निलंबित कर दिया। इसके साथ ही भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी खतरे में पड़ गई है। फीफा ने कहा कि निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होगा। फीफा ने एक बयान में कहा, निलंबन तभी हटेगा जब AiFF कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापस लिया जायेगा और AiFF प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जायेगा। फीफा ने कहा कि इसके मायने हैं कि अंडर 17 महिला विश्व कप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में नहीं हो सकता। इसने कहा,फीफा भारत के खेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद है।

Published / 2022-08-13 07:01:53
हर घर तिरंगा : जानें फहराने के कायदे-कानून...

एबीएन सेंट्रल डेस्क। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम क्षेत्र में सभी घर में तिरंगा फहराया जाए इसके लिए नगर निगम की ओर से प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो हजार तिरंगा का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम की तरफ से सभी वार्ड पार्षदों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी वार्ड के पार्षद और सुपरवाइजर नगर निगम से को-आर्डिनेशन बनाकर तिरंगा प्राप्त कर लें और उसके बाद अपने अपने क्षेत्र में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें मुफ्त में तिरंगा मुहैया कराएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस साल स्वतंत्रता दिवस को भव्यता के साथ मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के तकरीबन सभी 25 करोड़ परिवारों के घरों में तिरंगा लहराए। इसके लिए विभिन्न संस्थाएं लोगों को जागरूक कर रहीं हैं और तमाम संस्थाएं निशुल्क झंडे का वितरण भी कर रहीं हैं। तिरंगा लहराने एवं फहराने का जानिए नियम : • राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी हालत में उल्टा नहीं फहराना है • खराब राष्ट्रध्वज को नहीं फहराया जाएगा। • राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा, ऐसी जगह ध्वज को नहीं लगाया जाना है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। • सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज रविवार और छुट्टियों के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकेगा। • राष्ट्रीय ध्वज को स्फूर्ति के साथ फहराया जाएगा और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाएगा। • राष्ट्रीय ध्वज को अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचो-बीच या कार के दाईं तरफ लगाया जाए। • किसी दूसरी ध्वजा-पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान या उससे ऊपर नहीं लगाया जाएगा। न ही बराबर रखा जाएगा। • राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा छपा नहीं होना चाहिए।

Published / 2022-08-12 12:02:31
सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 को

टीम एबीएन, रांची। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही शेल कंपनी के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई अगली तारीख तक ले लिए टाल दी। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने झारखंड सीएम सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को अदालत में दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि जनहित याचिका शर्तों को पूरा नहीं करती और यह राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद भी झारखंड उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अदालत से कहा कि ईडी ने सीलबंद लिफाफे में जो सबूत पेश किए हैं, उस पर कई आपत्ति हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी आपत्ति पर गौर नहीं किया। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जनहित याचिका में जिन मुखौटा कंपनी का जिक्र किया गया है। वे साठ के दशक से मौजूद हैं। यह जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या राज्य या मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया नहीं। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और मूल याचिका से संबंधित सारे दस्तावेज पेश करने के लिए कहा।

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