कानून व्यवस्था

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Published / 2022-12-12 13:04:22
रांची : नशे में वाहन चलाये तो देना होगा जुर्माना, वाहन भी होगा जब्त

  • क्रिसमस और नये साल को लेकर पुलिस ने बढ़ायी सख्ती

टीम एबीएन, रांची। रांची में नशे में वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। क्रिसमस और नये साल को लेकर पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार देर रात कुल 143 वाहनों की जांच की गयी। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद उन पर जुर्माना लगाया गया। कुछ वाहन चालक पुलिस से उलझ गये। इस पर मेडिकल जांच के बाद उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गयी। वाहन मालिकों को अब कोर्ट से अपनी गाड़ी छुड़ानी होगी।

एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि रांची के चारों यातायात थाना की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इनमें लालपुर में 29 लोगों की जांच हुई। इसमें चार पॉजिटिव मिले। जबकि चुटिया इलाके में 45 लोगों की जांच में एक पॉजिटिव और गोंदा इलाके में 45 लोगों की जांच में एक पॉजिटिव एवं जगरनाथपुर इलाके में 24 जांच में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। इस दौरान छह वाहन चालक पॉजिटिव पाये गये। 

एसएसपी ने बताया कि नया साल आने वाला है। अक्सर शराब के नशे में वाहन सवार गाड़ी से नियंत्रण खो देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार सड़क पर पैदल चलने वालों को भी चपेट में ले लिया जाता है। इसे देखते हुए यह कड़ाई बरती गई है। ट्रैफिक में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिया गया है कि अगले 50 दिन लगातार अभियान चलायें ताकि लोग शराब पीकर गाड़ी नहीं चलायें।

Published / 2022-12-09 17:57:35
रांची : घूसखोर दरोगा को साल की सजा

टीम एबीएन, रांची। एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल एक लाख तीस हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है।  
एक्साइज विभाग के दारोगा विश्वनाथ राम को गुरुवार को एसीबी की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसी केस के सह आरोपी उत्पाद विभाग के सिपाही रामलखन राय को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। 25 मार्च 2014 को कचहरी चौक स्थित एक चाय की दुकान से दोनों आरोपियों को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने घूस की मांग को लेकर एसीबी के एसपी से शिकायत की थी।

Published / 2022-12-09 17:44:24
एसीसीएफ और डीएफओ सशरीर हाजिर हों : हाईकोर्ट

  • मामला पीटीआर में एक हाथी की मौत का

टीम एबीएन, रांची। झारखंड हाईकोर्ट में पलामू टाइगर रिजर्व में एक हाथी की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई के दिन पलामू टाइगर रिजर्व के डीएफओ और एसीसीएफ को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से पूछा है कि पीटीआर (पलामू टाइगर रिजर्व) के मामले में हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। अब अदालत इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को करेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ। रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। 


बताते चले कि हाईकोर्ट ने लातेहार में हाथी व हाथी के बच्चे की मौत पर स्वत: संज्ञान लिया था। जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की जा रही है। अदालत ने इस मामले में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी प्रतिवादी बनाया है। राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।

Published / 2022-12-08 22:51:55
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : सरकार और आरबीआई से मांगे कई रिकॉर्ड

एबीएन सेंट्रल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया है कि वे 2016 के 1000 रुपए और 500 रुपए के करेंसी नोटों के डिमॉनेटाइजेशन के फैसले से संबंधित रिलेवेंट रिकॉर्ड पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश बुधवार को नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों के एक ग्रुप पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरबीआई के वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान शामिल थे।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के विद्वान वकीलों को रिलेवेंट रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाता है। पीठ में जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरथना भी शामिल हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने पार्टियों को 10 दिसंबर तक लिखित सबमिशन देने की इजाजत दी। एजी ने पीठ के सामने कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में रिलेवेंट रिकॉर्ड जमा करेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके पास नोटबंदी के फैसले के तरीके की जांच करने की शक्ति है और न्यायपालिका सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर बैठ नहीं सकती क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है। अदालत की टिप्पणी तब आई जब आरबीआई के वकील ने यह कहा कि न्यायिक समीक्षा आर्थिक नीति निर्णयों पर लागू नहीं हो सकती है। सुनवाई के दौरान, आरबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने अदालत को काले धन और फेक करेंसी पर अंकुश लगाने के लिए डिमॉनेटाइजेशन पॉलिसी के उद्देश्य से अवगत कराया।

Published / 2022-12-08 20:02:10
गोला गोली कांड : रामगढ़ विधायक ममता कुमारी सहित 13 दोषी करार, 12 को सजा का ऐलान

  • सभी दोषियों को न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में 
  • रामगढ़ विधायक की विधायकी की होगी खत्म

टीम एबीएन, हजारीबाग/ रामगढ़। हजारीबाग 2016 में रामगढ़ के गोला थाना अंतर्गत हुए बहुचर्चित गोला गोली में रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों पर न्यायालय ने आरोप तय करते हुए दोषी करार दिया 8 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 मैं सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल विधायक ममता देवी कुंवर महतो दिलदार अंसारी भावेश्वर भगत यदु महतो मनोज पूजा कालेश्वर महतो लाल बहादुर महतो वासुदेव प्रसाद आदिल इनामी अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महत्व को भादवि की धारा 147, 148, 149, 341, 353, 324, 325, 326, 340, 338, 309, 504, 506 427 और 435 में दोषी पाया। न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों पर सजा की बिंदु पर सुनवाई 12 दिसंबर को की जायेगी।  
बताते चलें कि 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी औरतों के बीच जमीन का हस्तांतरण को लेकर विवाद चल रहा था राजीव जायसवाल और विधायक ममता देवी के नेतृत्व में आईपीएल कंपनी मैं धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच रेस 2 और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक बढ़ गया उग्र भीड़ में आईपीएल कंपनी में तोड़फोड़ मचा दिया किसी भी उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले पुलिस के द्वारा छोड़े गए और फायरिंग भी की गई फायरिंग दोनों ओर से होने लगी। किसी फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो, दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी घटना के बाद गोला बी डि ओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/ 2016 दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन सरोज लकड़ा अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा एवम बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा।

Published / 2022-12-07 20:48:22
सीएम हेमंत के पूर्व सहयोगी, मंत्री के मामले में ईडी को बनायें पक्षकार : हाईकोर्ट

टीम एबीएन, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सहयोगी पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। मामला पाकुड़ जिले के बरहरवा रोड स्थित एक टोल प्लाजा की निविदा में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। 
 

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने विषय पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि ईडी को मामले में एक पक्ष बनाया जाए। पाकुड़ के एक व्यवसायी शंभू नंदन कुमार ने 2020 में आलम और मिश्रा के खिलाफ याचिका दायर की थी। मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आलम ने ह्यह्यपाकुड़ में बरहरवा रोड पर टोल टैक्स केंद्र की नीलामी को प्रभावित करने में अपने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहीं याचिकाकर्ता ने मंत्री पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। झारखंड पुलिस ने पिछले महीने कहा था कि बरहरवा टोल प्लाजा निविदा मामले में कथित धमकी के संबंध में जांच में मिश्रा और आलम को निर्दोष पाया गया है।

Published / 2022-12-05 13:46:22
गूगल ने बंद कर दिये 5197 यूट्यूब चैनल

एबीएन सेंट्रल डेस्क। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप भी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो  बता दें कि गूगल ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों यूट्यूब चैनलों को रिमूव कर दिया है।

गूगल ने रूस, चीन और ब्राजील से चल रहे इन यूट्यूब अकाउंट्स को को-ऑर्डिनेट इंफ्लूएंस ऑपरेशन से जुड़ी जांच के दौरान हटाया है। केवल चीन ही नहीं, गूगल ने कॉर्डिनेटेड इंफ्लूएंस ऑपरेशन की जांच के दौरान 718 यूट्यूब चैनल को भी अपने प्लेटफॉर्म से बाहर का रास्ता से दिखा दिया है, यानी इन चैनलों को रिमूव कर दिया गया है। गूगल का कहना है कि ये कैंपेन इंटरनेट रिसर्च एजेंसी यानी आईआरए से जुड़ा था जो रूसी भाषा में कंटेंट को शेयर कर रहा था। ये कैंपेन रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट तो वहीं यूक्रेन की आलोचना कर रहा था। 
चीन और रूस ही नहीं बल्कि गूगल ने ब्राजील से चल रहे 76 यूट्यूब चैनल को भी अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है। यहां जो कैंपेन चल रहा था वह ब्राजीलियाई पुर्तगाली में कंटेंट को शेयर कर रहा था और ये कंटेंट ब्राजील राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहा था। गूगल ने बताया कि 8 यूट्यूब चैनल्स को रिमूव कर दिया गया है और 2 डोमेन को गूगल न्यूज और डिस्कवर में दिखने से रोक दिया गया है।
गूगल ने चीन से जुड़ी कॉर्डिनेटेड इंफ्लूएंस ऑपरेशन की जांच के चलते 5 हजार 197 यूट्यूब चैनल और 17 ब्लॉगर ब्लॉग को रिमूव कर दिया है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि ये ब्लॉग और यूट्यूब चैनल चीनी भाषा में एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और लाइफस्टाइल से जुड़े स्पैम कंटेंट को अपलोड कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन चैनलों पर चीन और अमेरिका के विदेशी मामलों के बारे में चीनी और अंग्रेजी में एक बहुत छोटा कंटेंट भी अपलोड किया गया था।

Published / 2022-12-03 23:31:20
14 तक बढ़ायी गयी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की हिरासत अवधि

टीम एबीएन, रांची। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में शनिवार को हुई। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। बच्चू यादव के डिस्चार्ज पिटीशन पर अब 14 दिसम्बर को सुनवाई होगी। 

इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है। इसपर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए फिर से समय दिया है। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश इन तीनों की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दी है।

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