कानून व्यवस्था

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Published / 2023-12-01 16:02:34
बुजुर्गों को अब घर पर ही वोट डालने की मिलेगी सुविधा

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुजुर्ग मतदाताओं से की मुलाकात

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बीते बुधवार को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की एवं उनके मतदाता प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी ली।      

उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी वहां के बुजुर्ग मतदाताओं से मिलेंगे और मतदाता सूची में नाम है या नहीं इसकी जानकारी लेंगें। साथ ही अगर कोई अपने वोटर कार्ड में किसी प्रकार का सुधार कराना चाहते हैं तो उनका फॉर्म भर कर वोटर आईडी कार्ड निर्गत करायेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक है उनके घर जाकर उनका निबंधन करना है। साथ ही जो बुजुर्ग मतदान केंद्र पर आने में सक्षम नहीं है फिर भी बूथ पर आकर वोट देना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करनी है। इसके साथ-साथ जो घर पर ही वोट देना चाहते हैं, उनके लिए घर पर ही व्यवस्था करनी है। 

उन्होंने कहा कि आप सब ने वर्षों से मतदान कर देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। आज आप अपने शरीर से असक्षम हैं। यह निर्वाचन प्रक्रिया में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बाधा न बने इस के लिए आयोग आपके लिए व्यवस्था कर रही है।

Published / 2023-11-24 22:09:59
लोहरदगा : फरार आरोपी गिरफ्तार, भेजे गये जेल

टीम एबीएन, लोहरदगा। अलग-अलग कांड के फरार आरोपी को सेन्हा थाना क्षेत्र के घाटा एवं दतरी ग्राम से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नियम संगत कारवाई करते हुए जेल भेजा गया। लोहरदगा जिला अंतर्गत सेन्हा थाना क्षेत्र के रास्ते पशु तस्करी मामला में पुलिस कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया था। 

जिसके आलोक में कांड संख्या 77/23 दर्ज कर कार्रवाई करते हुए झलजमीरा पंचायत के घाटा निवासी को पशु तस्करी में अपनी वाहन से सहयोग करने के आरोप पर ट्रक मालिक स्वर्गीय एतवा उरांव का 60 वर्षीय पुत्र सोमा उरांव को गिरफ्तार किया गया।

जबकि दूसरा आरोपी मारपीट कर जख्मी करने के आरोप पर कांड संख्या 125/23 दर्ज कर पुलिस कारवाई के दौरान दतरी निवासी ठकरु उरांव का 45 वर्षीय पुत्र सोहन उरांव को गिरफ्तार कर मेडिकल जांचोपरांत दोनों आरोपियों को जेल भेजा। 

इस संदर्भ में थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अलग अलग मामला में फरार दोनों आरोपियों को घर से गिरफ्तार कर जांचोपरांत न्यायिक हिरासत लोहरदगा जेल भेजा गया है।

Published / 2023-11-22 18:09:05
पंकज मिश्रा समेत आठ लोगों पर सीबीआइ केस दर्ज

झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन की जांच में तेजी

टीम एबीएन रांची। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आठ लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कार्रवाई शिकायतकर्ता विजय हांसदा को धमकी देने के मामले में इन लोगों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा है। सीबीआई ने पंकज मिश्रा के अलावा पवित्र कुमार यादव, संजय यादव और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इन लोगों पर कथित तौर पर साहिबगंज (झारखंड) में प्राकृतिक संपदा की चोरी के आरोप लगाये हैं। 

नींबू पहाड़ इलाके में अवैध उत्खनन मामले पर आई रिपोर्ट्स के अनुसार उस इलाके से पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। पूरा मामला लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इस पर नकेल कसने की आवाज उठाने वाले स्थानीय लोगों को धमकी दिये जाने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। मुख्य गवाह बिजय हांसदा ने इस मामले में धमकी दिये जाने का आरोप लगाया है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह अपनी गवाही से पलट चुका है। हांसदा की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साहिबगंज अवैध खनन को लेकर मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही ईडी इस मामले में झारखंड पुलिस की भूमिका की जांच भी करेगी। 

आरोप गवाहों को धमकी दिए जाने का लगा है। दो केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बीच इस मामले में सियासी पेंच भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य गवाह विजय हांसदा नींबू पहाड़ गांव के प्रधान हैं। आरोपियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जैसे हाईप्रोफाइल लोगों के नाम शामिल हैं। इन लोगों पर सत्ता का दुरुपयोग कर अवैध खनन कराने और आर्थिक लाभ कमाने के आरोप लगे हैं।

Published / 2023-11-18 23:04:00
अब आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री में बाधक नहीं होगा थाना

  • आदिवासियों की जमीन खरीद-बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता हटेगी
  • सीएम हेमंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला

टीम एबीएन, रांची। झारखंड की जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) अधिनियम के तहत आदिवासी भूमि की खरीद-बिक्री के लिए पुलिस थाना सीमा के पुनर्निर्धारण की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

परिषद ने आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री के लिए 26 जनवरी 1950 तक राज्य में स्थापित जिलों और पुलिस थानों को अधिनियम के तहत विचार करने की सिफारिश की है। 

परिषद के सदस्यों ने कहा कि 1950 में थाने की सीमा वर्तमान की तुलना में बड़ी हुआ करती थी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र के बाहर आदिवासी भूमि की बिक्री को प्रतिबंधित करती है। 

एक आदिवासी अपनी भूमि को बिक्री, विनिमय, उपहार या वसीयत के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के किसी अन्य सदस्य और अपने ही पुलिस थाना क्षेत्र के निवासियों को हस्तांतरित कर सकता है। 

परिषद की 26वीं बैठक बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार परिषद की सिफारिश पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगी।

सोरेन ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा- बैठक के दौरान आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री के लिए पुलिस थाना सीमा की बाध्यता सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। कानून बनाये जाने के समय की तुलना में पुलिस थानों की स्थिति आज काफी बदल गई है। परिषद मौजूदा स्थिति के हिसाब से नियम बनाना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में राज्य में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गयी। इसे पेसा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर आगे और विस्तृत चर्चा की जरूरत है।

साल 1996 में अस्तित्व में आये पेसा अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार भी देता है। 

दो दशक से अधिक समय पहले इस कानून को पारित किये जाने के बावजूद नियमों के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। झारखंड में 24 में से 13 जिले संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

Published / 2023-11-18 19:55:15
छह आंदोलनकारियों को मिली जमानत

मुरी रेल रोको आंदोलन के छह आंदोलनकारियों को रेलवे की अदालत से मिली बेल 

टीम एबीएन, रांची। मुरी रेल टेका (रोको) आंदोलन की अगुवाई करने वाले छह आंदोलनकारियों को आज शनिवार को रांची की रेलवे अदालत से जमानत मिल गयी। 

20 सितंबर 2023 को टोटेमिक कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा के बैनर तले कुरमी/कुड़मी महतो समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर 12 घंटे तक रेल रोको आंदोलन चलाया गया था।

Published / 2023-11-11 20:45:14
झारखंड : आठ से 10 के बीच ही फोड़ सकेंगे पटाखे

झारखंड में दिवाली की रात 2 घंटे तक ही जला सकते हैं पटाखे, जेएसपीसीबी का आदेश

टीम एबीएन, रांची। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) के एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली की रात पटाखे जलाने की इच्छा रखने वाले लोग रविवार रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए ऐसा कर सकते हैं। 

जेएसपीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की अनुमति गुरु पर्व, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष पर दी जायेगी, लेकिन अवधि अलग हो सकती है। जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव वाई के दास ने कहा कि गुरुपर्व पर इच्छुक लोग रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। 

वहीं, छठ पर यह अवधि सुबह छह बजे से आठ बजे तक और क्रिसमस तथा नये साल पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक होगी। श्री दास ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता अच्छी से लेकर संतोषजनक श्रेणी में है। 

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। जेएसपीसीबी ने अपने आदेश में कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

Published / 2023-11-11 00:00:36
झारखंड सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर की कार्रवाई

टीम एबीएन, रांची। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। परमेश्वर कुशवाहा, अंचल अधिकारी, मधुपुर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया है।

लखी राम बास्के, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर, सम्प्रति उप सचिव- योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में संकल्प जारी किया है।

Published / 2023-11-09 23:46:07
25 हजार में ही बिक रहे थे सीओ साहब, पहुंचे हवालात

  • 50 हजार दो, जमीन का रफा-दफा कराओ… रांची में रिश्वत लेते धरे गये सीओ साहब

टीम एबीएन, रांची। झारखंड के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को एसीबी की टीम ने राजधानी रांची में कार्रवाई की।

एसीबी की टीम ने रातु अंचल के सीओ प्रदीप कुमार, सीओ कार्यालय के कर्मचारी सुनील कुमार के साथ-साथ एक जमीन कारोबारी जफर अंसारी को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी की कार्रवाई में रातू सीओ सहित तीन लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के बाद पूरे अंचल में हड़कंप मचा हुआ है।

एक जमीन के म्यूटेशन से संबंधित मामले में रंगे हाथ 25000 घूस लेते हुए गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम प्रदीप कुमार को उनके आवास लेकर पहुंची। जहां एसीबी की टीम के द्वारा छापेमारी की गयी। साल 2021 से ही प्रदीप कुमार रातू अंचल के सीओ के पद पर कार्य कर रहे थे।

मिली जानकारी के अनुसार वह रातू अंचल के ही एक 39 डिसमिल जमीन से संबंधित मामले के सीओ प्रदीप कुमार और उनके कर्मचारी द्वारा 50, 000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगे जाने को लेकर शिकायतकर्ता जिनका नाम रामसागर साव बतलाया जा रहा है। उनके ही द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो रांची में लिखित शिकायत की गयी थी।

इसी के आधार पर गुरुवार को एसीबी की टीम ने जाल बिछाते हुए रातू सीओ प्रदीप कुमार को उनके ही कार्यलय से रंगे हाथों 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुई गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वहां मौजूद सीओ कार्यालय के कर्मचारी सुनील कुमार और जमीन कारोबारी जफर अंसारी भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि, वे भागने में सफल नहीं हो सके। एसीबी की टीम ने जमीन से संबंधित मामले में 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रातू सीओ सहित तीनो को गिरफ्तार कर लिया है।

शिकायतकर्ता ने अपनी लगभग 39 डिसमिल का म्युटेशन के लिए रातू अंचल में आवेदन दिया था। हालांकि, उनका काम नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वह सीओ कार्यालय के कर्मचारी सुनील कुमार से जाकर मिले। कर्मचारी द्वारा जमीन के म्युटेशन के लिए 50, 000 रुपए रुपये रिश्वत की मांग की गयी।

अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर पीड़ित रामसागर साव ने एसीबी में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवायी। इसी के आधार पर गुरुवार को एसीबी की टीम ने 25000 रुपये रिश्वत लेते हुए रातू सीओ प्रदीप कुमार, कर्मचारी सुनील कुमार और जमीन दलाल जफर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है।

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