रांची। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक सभी पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि बंद करने की अनुशंसा की है। हाट, बाजार बंद करने की अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन इसमें शारीरिक दूरी के अनुपालन तथा नियमित निगरानी जरूरी बताया गया है। स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश निषेध करने तथा मेला आदि आयोजन पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग ने शादी समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगाने की अनुशंसा की है।
स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति को लागू करने तथा अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति बंद करने की अनुशंसा की है। यह भी कहा है कि मॉल को भी बंद करने की भी अनुशंसा की है, लेकिन यदि इसे खोलने की अनुमति दी जाती है तो इसमें प्रवेश उसी का होगा जिनका दो डोज का टीका लग चुका है। साथ ही क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी। अनुमति मिली तो लागू होंगी ये भी पाबंदियां : शादी समारोह तथा श्राद्धकर्म में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर होगी रोक। मॉल तो खुलेंगे, लेकिन दो डोज का टीका लेनेवाले का ही वहां प्रवेश होगा। साथ ही क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी। तमाम रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। आनलाइन डिलीवरी की छूट रहेगी। दूसरे राज्यों या देशों से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाएगा जो अधिकतम 72 घंटे के भीतर की होगी। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। पाबंदियां लागू करने का बताया यह कारण : राज्य में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाएं उतनी अच्छी नहीं हैं जिससे कोरोना के बेतहाशा संक्रमण से निपटा जा सके। पूर्व का अनुभव बताता है कि लाकडाउन स्ट्रेटजी तथा अन्य पाबंदियां लगाने से कोरोना का संक्रमण कम हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने की यह भी अनुशंसा : अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी आने वाली दुकानें एक दिन गैप कर खुलें तथा शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति मिले। दूसरे राज्यों या देश से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाए, जो अधिकतम 72 घंटे के भीतर का हो। 15 जनवरी 2022 तक शाम छह बजे से नाईट कर्फ्यू लागू किया जाए। अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को अनिवार्य रूप से बंद रखी जाएं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।