नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बिना नहीं लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव

 

नगर निकाय चुनाव : अगर नहीं किया ये काम तो प्रत्याशी नहीं लड़ पायेंगे चुनाव, आयोग ने जारी किया सख्त निर्देश 

टीम एबीएन, रांची। अगर आप नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काम जरूर कर लें। नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद हो सकती है। दरअसल, चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत अगर आपके नाम पर उस क्षेत्र में नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा अधिरोपित कोई टैक्स बकाया है, तो उसे समय पर चुका दें और नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लें। नहीं तो नगर निगम चुनाव के लिए आपकी उम्मीदवारी रद कर दी जायेगी। 

राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर सभी जिलों को साफ निर्देश जारी किये हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार, जिस भी उम्मीदवार पर होल्डिंग टैक्स या किसी भी तरह का कोई और टैक्स बकाया है, उसे बकाया चुकाना आवश्यक है। सभी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय इस संबंध में एक शपथ पत्र देना करना होगा, यह अनिवार्य है। 

इन शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में होना है चुनाव 

  1. नगर निगम - रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो। 
  2. नगर परिषद - गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम। 
  3. नगर पंचायत - बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया। 

जनवरी के दूसरे सप्ताह तक चुनाव की घोषणा होने की है संभावना 

काफी जद्दोजहद के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जनवरी के दूसरे सप्ताह तक इसकी अधिकारी घोषणा होने की संभावना है। बैलेट पेपर के जरिए राज्य में पहली बार शहर की सरकार चुनी जायेगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी करने में जुटी है। 

संभावना है कि फरवरी में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर ली जाये। राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाना है। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही आयोग के द्वारा अध्यक्ष और मेयर जैसे पदों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जायेगा।

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